यदि कोई मित्र पार्टी देने के वादे से मुकर जाता है, तो क्या आप जुर्माना लगा सकते हैं? जानिए क्या कहती है एक्ट की धारा 73

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अगर आपका दोस्त पार्टी देने के वादे से मुकर जाए तो क्या आप जानते हैं कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? आइए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 को समझें और जानें कि क्या आप इस कानून के तहत अपने दोस्त से जुर्माना वसूल सकते हैं…

यदि कोई मित्र पार्टी देने से इंकार करता है, तो क्या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है? कानून क्या कहता है?यदि मित्र पार्टी देने के अपने वादे से मुकर जाए तो क्या कार्रवाई की जाएगी?

‘अरे यार, चलो, इस संडे को मैं एक पार्टी दूँगा…’ आपके दोस्त ने भी कभी न कभी आपसे ये वादा किया होगा. लेकिन क्या होगा अगर दोस्त पार्टी देने के अपने वादे से मुकर जाए? क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रील में दावा किया गया है कि आप अपने ‘देशद्रोही’ दोस्त पर भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के तहत जुर्माना लगा सकते हैं।

एडवोकेट शिव कुमार यादव की इस रील ने लाखों व्यूज बटोरे हैं, जहां वह कहते हैं कि अगर कोई वादा तोड़ा जाता है, तो वित्तीय नुकसान का दावा किया जा सकता है। लेकिन क्या यह सच है? आइए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 को समझें और जानें कि क्या आप इस कानून के तहत अपने दोस्त से जुर्माना वसूल सकते हैं…

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